जिला न्यायालय उमरिया में मानवता को शर्मसार करने वाले आरोपी के विरुद्ध ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, मामला तीन वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां पीडिता किशोरी घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पढरिया जंगल में गाय बकरी चराने गयी थी, वहीं पास में बकरी चरा रहे आरोपी गुनईया यादव द्वारा नाबालिग पीड़िता के पास आकर उसका हाथ पकड कर जोर जबरदस्ती करते हुए अशलील हरकत करने लगा, विरोध करने के बावजूद आरोपी द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार करते हुए आरोपी द्वारा जान से खत्म कर देने की धमकी दी गई।
मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा आज 3 फरवरी को दोपहर बाद प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताया। जहां परिजनों द्वारा आरोपी के विरुद्ध शिकायत पर थाना कोतवाली उमरिया के अपराध क्र0 52/2019 धारा 376(2)(i) एवं 506 भा0द0स0 तथा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं तीन वर्ष बाद उक्त मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी0 के0 वर्मा द्वारा मामले में पैरवी की गई, जिस पर सख्त सजा सुनाने के जिरह पर जिला न्यायालय उमरिया के विशेष सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी गुनईया यादव को धारा 376(3) एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं आरोपी को तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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