उमरिया - उमरिया के बहुचर्चित डीजल डकैती काण्ड में आरोपी पक्ष की ओर से न्यायालय मानपुर ने जप्त शुदा बुलेरों वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतीश कुमार शुक्ला द्वारा आज दिनांक को निरस्त कर दिया गया है । मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की मानपुर थाना अंतर्गत पनपथा बैरियर में दिनांक ३ फरवरी को बुलेरो वाहन क्रमांक एमपी २१सीए ७३७६ मे सवार पांच आरोपियों के द्वारा ट्रक क्रमंाक एमपी १९एचए ४९९० के चालक को तलवार एवं चाकू दिखाकर ट्रक से १०० लीटर डीजल निकलवा लिया गया था जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा मानपुर थाने मे दर्ज कराएं जाने पर से आरोपियो के विरूद्ध कोतवाली थाना में अपराध धारा ३९५/३९७ एवं २५ बी आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई जिजके बाद पुलिस ने पतासाजी करते हुए इस मामले के तीन आरोपियों सुरेंद्र घसिया, शैलेंंद्र कचेर एवं रवि रजक को १४ मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया साथ ही अपराध में संलिप्त बुलेरों वाहन को भी जप्त किया था । बुलेरों वाहन की सुपुर्दगी के लिए आरोपी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा २२ मार्च को सुपुर्दगी आवेदन लगाया गया जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारायण सिंह धुर्वे तहसील मानपुर द्वारा सुपुर्दगी आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और तर्को से सहमत होकर न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया। बता दें इस मामलें में अभी दो आरोपी फरार है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है ।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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