उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिला उमरिया अंतर्गत आम जनता अपने विभिन्न कार्यो हेतु कलेक्ट्रेट तथा उसके परिसर में स्थित पुलिस अधीक्षक कार्याल, कोषालय, पंजीयन कार्यालय, तहसील आदि में प्रतिदिन आवागमन करती है। कलेक्ट्रेट समीप रणविजय प्रताप ंिसह महाविद्यालय मे शैक्षणिक गतिविधिया संचालित है। ऐसी स्थिति में धरना प्रदर्शन, घेराव, रैली किए जाने पर शासकीय कार्य तथा शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा भंग होने, जन सामान्य की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण बनाए रखे जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत जन सामान्य के हित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर्यावरण की हानि रोकने एवं लोक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना बगैगर अनुमति के प्रदर्शन, रैली को एक पक्षीय रूप से प्रतिबंधित किया है। अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को अधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन भादावि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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