उमरिया - कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती हैं वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने एंव रीपर कम्बाइन्डर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल, रिमर्सिवल प्लाऊ. स्ट्रा रीपर रेक, वेलर एंव ग्रेडर आदि यंत्रों को कृप करने के लिये प्रेरित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
उमरिया जिले में वर्तमान में कृपकों तथा पशुपालकों को भूसे की आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। साथ ही इस कदम से गर्मियों में लगने वाली आग की दुर्घटनाओं से होने वाले जन धन के नुकसान पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहू की फसल कटाई की जा रही है वंहा पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को भूसा बनाने हेतु अनिवार्य किया जाता हैं। विना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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