उमरिया - कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अमित मिश्रा वाई व्याय जिला चिकित्सालय उमरिया जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उमरिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अमित मिश्रा वार्ड व्याय जिला चिकित्सालय उमरिया में पदस्थ है, जिनकी 31 मार्च .2022 की रात्रि में डियूटी थी, वे डियूटी में उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर किये और रात्रि में गायब हो गये। जिला चिकित्सालय में आये एक्सीडेंटल केस के समय भी उपस्थित नहीं रहे और न ही उसके पश्चात अपने कार्य स्थल पर उपस्थित हुये साथ ही उनके द्वारा 1 अप्रैल 2022 का उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कल रात्रि में ही कर दिये हैं। श्री मिश्रा द्वारा जिला चिकित्सालय में डियूटी समय पर न करना एवं लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें निलंबित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। श्री अमित मिश्रा वार्ड व्याय जिला चिकित्सालय उमरिया का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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