उमरिया । कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नरेन्द्र कुमार कोरी एम.पी.डब्ल्यू. उप स्वास्थ्य केन्द्र हरर्वाह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करकेली जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी जिला उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
ज्ञातव्य हो कि ललिता बिसेन ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरर्वाह जिला उमरिया द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि नरेन्द्र कुमार कोरी एम. पी.डब्ल्यू. उप स्वास्थ्य केन्द्र हरर्वाह में पदस्थ है। उनके द्वारा मुझसे ट्रान्सफर के नाम पर 50000/- रूपये लिया गया है। मेरे द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से श्री कोरी को रुपये दिये गये हैं जिसकी रिसिविंग मेरे पास है। कोरी द्वारा न ही मेरा ट्रांसफर करवाया गया और न ही पैसा वापस किया गया है। पैसा मांगने पर बत्तमीजी से बात की गयी एवं पैसा वापस नहीं करने की धमकी दी गयी है।
इसी प्रकार मौसम लाल परधान एम.पी.डब्ल्यू. कोटरी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रहीशा बेगम ए. एन. एम. बड़छड़ के दो समयमान, श्यामा पनिका ए.एन.एम. खलौंध के दो समयमान एवं एक समयमान उनका स्वयं का है। प्रति समयमान का 18000/- रूपये के हिसाब से कुल 90000/ रूपये नरेन्द्र कुमार कोरी एम.पी.डब्ल्यू. द्वारा ले ली गई थी और आज दिनांक तक काम नहीं कराया गया है और न ही पैसे वापस किये गये हैं। श्री नरेन्द्र कुमार कोरी एम. पी. डब्ल्यू. का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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