उमरिया - उमरिया जिला अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता / पिता अथवा दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। जो अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के यहाँ निवासरत है तथा बच्चों का पालन पोषण देखरेख करने में सक्षम नहीं है। ऐसे बालक / बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से निजी स्पॉसरशिप योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालक के पालकों को 2000 /- प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है और यह राशि न्यूनतम 1 वर्ष तक दी जावेगी।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के प्रयास से जिले के चिन्हांकित 1.55 बच्चों को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जोहिला एरिया, नौरोजाबाद के सहयोग से निजी स्पॉसरशिप योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जिसमें 155 बच्चों को 1 वर्ष हेतु राशि रू. 3720000/- (रू. सैंतीस लाख बीस हजार मात्र ) दिया जा रहा है। उक्त बच्चों के पालन पोषण, देखरेख हेतु जिले के परियोजना अधिकारियों को पालक अधिकारी नियुक्त किया गया है । साथ ही बच्चों के समुचित विकास हेतु समय-समय पर जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा फालो-अप किया जा रहा है। इस फॉलो अप रिपोर्ट के आधार पर ही निजी स्पॉसरशिप राशि आगे दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों स्पांशरशिप के तहत चिन्हाकिंत 155 बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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