उमरिया।संभागीय मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला शहडोल के निर्देशन में मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उक्त मामला चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज मामला है। उक्त प्रकरण इस प्रकार है कि 24 अप्रैल 2020 को जिला अस्पताल उमरिया में सूचनाकर्ता पाडू़ बैगा पिता चुहनू बैगा निवासी बिछुआ जिला उमरिया के द्वारा थाना नौरोजाबाद के निरीक्षक राकेश उईके को इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि वह दिन गुरूवार 23 अप्रैल 2020 को शाम को अपनी पत्नी जानकी बाई एवं समधी गोकुल बैगा निवासी किरनताल के साथ बच्ची वर्षा बैगा के घर मेहमानी में गए थे। बच्ची के घर में दिलीप बैगाए सास लल्लीबाई, चाचा ससुर सोनेलाल थे। रात्रि में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, बच्ची वर्षा एवं दामाद दिलीप कमरा में थे तथा वे लोग परछी में सोये थे, सुबह करीब 5 बजे वह दिशा.मैदान करके आया तब बच्ची वर्षा बैगा का चाचा ससुर चिल्लाने लगा कि दिलीप बैगा कुल्हाड़ी से वर्षा बैगा को मारकर भाग दिया। तब वह पत्नी जानकीबाई, सोनेलाल,सहइया बैगा बच्ची के कमरा में जाकर देखे तो बच्ची वर्षा बिस्तर में खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी, माथे के पास सिर में दाहिने तरफ कुल्हाड़ी जैसे हथियार के मारने का गहरा निशान बना था। हल्ला.गोहार सुनकर आस.पास के लोग आ गये थे, करीब 7 बजे एम्बुलेस आई तो वे लोग वर्षा को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल उमरिया लेकर आये और कुछ देर में करीब 8 बजे वह खत्म हो गई। सूचना के आधार पर मौके पर ही निरीक्षक राकेश कुमार उईके द्वारा देहती मर्ग इंटीमेशन 0/2020 धारा 174 जा0फौ लेख की गई और तत्पश्चात दिनांक पांडू़ बैगा की सूचना के आधार पर दिलीप बैगा के विरूद्ध श्रीमती वर्षा पत्नी दिलीप बैगा की हत्या करने के संबंध में देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध क्रमांक 0/2020 धारा 302 भा0द0सं0 भी लेखबद्ध की गई। थाना नौरोजाबाद में आरोपी दिलीप बैगा के विरूद्ध अपराध क्र. 98ध/2020 धारा 302 भा0द0स0 का मामला पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
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