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जिला जेल में बंदियों को उनके अधिकारो एवं प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया से कराया गया अवगत

 

शिविर में 155 बंदी लाभान्वित हुए


उमरिया -  जिला जेल उमरिया में बंदियों को उनके अधिकारों एवं प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल ने बंदियों के अधिकार एवं प्ली बार्गेनिंग विषय पर चर्चा की एवं 14 मई 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी। दण्डप्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया के बारे में उन्होने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपराध स्वीकार किए जाने पर न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा पर छूट प्रदान करती है। अतः जो बंदी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से अपने न्यायालय को भेज सकते है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी बी०डी० दीक्षित ने उपस्थित बंदियों को रिमाण्ड स्टेज से निर्णय तक बंदियों को उपलब्ध अधिकारों एवं न्यायालयीन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।

जिला जेल उमरिया में आयोजित शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी बी०डी० दीक्षित, जिला जेलर एम० एस० मरावी एवं डिप्टी जेलर अरविन्द खरे उपस्थित रहे। शिविर में 155 बंदी लाभान्वित हुए।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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