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त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नही दाखिल नही किया गया

  

उमरिया. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के विभिन्न पदो हेतु जिले में 30 मई से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया विभिन्न केंन्द्रों में प्रारंभ हुई। प्रथम दिन 30 मई को त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओ के लिए किसी भी पद के लिए किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया।  जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय उमरिया, जनपद पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र संबंधित एसडीएम कार्यालय में तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कलस्टर स्तर पर निर्धारित स्थानों में दाखिल किए जा सकते है। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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