उमरिया।आदमी की दिनचर्या में बढ़ते आधुनिकीकरण का असर लोगों के ऊपर अच्छे और बुरे दोनों रूप में साफ-साफ देखने को मिल रहा है,विज्ञान के विस्तार ने जहां मानव जीवन की कठिनाइयों को आसान किया है वहीं बुराई और गलत रास्तों पर चलकर आगे बढ़ने वालों के लिए कहीं भी फंस जाने या फंस सकने के दरवाजे खोल दिये हैं।ताजा मामला उमरिया जिले के आबकारी उपनिरीक्षक विजय सिंह का है जिन्होंने शराब की अवैध पैकारी पर नजर मूंदने के एवज में पैकार अशोक यादव निवासी धमोखर से हजार-डेढ़ हजार में सौदा तय लिया और सीधे फोनपे से पैसा लेना शुरू कर दिया,अशोक यादव ने इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर से कर दी कलेक्टर ने जांच में मामले को सही पाया और उपनिरीक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए जारी आदेश में कहा गया है कि विजय कुमार सिंह आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मानपुर/नौरोजाबाद जिला उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर को मिली सीधे शिकायत
कलेक्टर के मोबाइल फोन में व्हाटसअप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, कि धमोखर बैरियर के पास अवैध रूप से शराब बेचने वाले अशोक यादव से 1000/ व 1500/- रूपये प्रति माह विजय कुमार सिंह आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मानपुर/नौरोजाबाद जिला उमरिया द्वारा अपने फोन नंबर 7869724922 में फोन पे के माध्यम से लिया जाता है आबकारी उपनिरीक्षक का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर यह कार्यवाही की गई हैं।
(ब्यूरो रिपोर्ट)
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