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पंचायती राज्य संस्थाओं के नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन का दिया गया प्रशिक्षण

 

उमरिया- राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कलेक्टर सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।  मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि 30  मई से निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद दोनों चरणों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र भरना प्रारंभ हो जायेंगे, जो निर्धारित स्थान, समय एवं अधिकारी ले सकेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा कार्य क्रम घोषित कर दिया गया है। करकेली एवं पाली में प्रथम चरण में तथा मानपुर जनपद में द्वितीय चरण में निर्वाचन संपन्न होगी, सभी पदों की मतगणना मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र में मतगणना होगी। 

पंच, सरपंच, जनपद सदस्यों के सारणी करण एवं परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से , जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणी करण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से होगी।   अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कलस्टर  एवं जनपद तथा जिला स्तर पर संबंधित क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ होनी चाहिए, विभिन्न  सील, नाम निर्देशन पत्र, निक्षेप राशि जमा करने की व्यवस्था जरूरी है। नाम निर्देशन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को प्रारूप 4  में नाम निर्देशन पत्र भरे जायेंगे, इन्हें भरा जाना आवश्यक है, अभ्यर्थी का ब्यौरा, मतदाता सूची में अभ्यर्थी का ब्यौरा, प्रस्तावक का ब्यौरा, मोबाईल नंबर, मतदाता सूची में ब्यौरा, हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, जन्म तिथि, जाति वर्ग, जाति का नाम, जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम, मतपत्र पर छपने वाला नाम एवं स्पेलिंग, अभ्यर्थी का मोवाईल नंबर, आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र, शपथपत्र फार्म के साथ, प्रति भूत जमा की रसीद, विद्युत आदेयता प्रमाण पत्र, जिला पंचायत, जनपद तथा ग्राम पंचायत का आदेयता प्रमाण पत्र संबंधित पद के लिए जरूरी होगा। 

पंच पद के लिए घोषणा पत्र लगाना होगा, उसे नोट राइज नहीं कराया जाना है। शेष पदों के लिये शपथपत्र लगाना होगा,। इनके सभी कालम भरा जाना जरूरी है। पंच पद के लिए 400  रूपये, सरपंच पद के लिए 2000 रूपये, जनपद सदस्य के लिए 4000  रूपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रूपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं को आधी निक्षेप राशि जमा करनी होगी। मास्टर टेनर सुशील मिश्रा ने नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की जानकारी दी।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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