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शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर अनुज्ञप्तियों में धारित शस्त्र सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा कराए जावें- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

 

उमरिया- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार जिलान्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के ग्रामों में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु राजनैतिक सरगर्मियों तेजी से प्रारम्भ हो गई हैं। निर्वाचन के दौरान लोक प्रशान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराए जाने हेतु इस बात की पूर्ण सन्तुष्टि होती है, कि जिला उमरिया मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमांतर्गत (नगरीय क्षेत्र छोडकर) समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर अनुज्ञप्तियों में धारित शस्त्र सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा कराए जावें।

  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा  के अंतर्गत लोक प्रशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला-उमरिया (म.प्र.) की भौगोलिक सीमांन्तर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को चुनाव सम्पन्न होने तक के लिए निलंबित किया है। समयाभाव के कारण प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति पर यह आदेश तामील कराया जाना संभव नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। संबंधित समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत (नगरीय क्षेत्र छोडकर) आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के अस्त्र / शस्त्र तुरन्त थाना में जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी को विधिवत पावती अनुदत्त करेंगे। सभी अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपना-अपना शस्त्र संबंधित थाना कोतवाली में जमा करावेंगे। रहिआदेश दण्डाधिकारियों/ पुलिसबल / शासकीय कर्मचारियों / शासकीय / अशासकीय / अर्द्ध शासकीय / प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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