उमरिया . मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2) (क) (ख) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 26 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र , स्थानों ( सीटो ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रो की सूची का प्रकाशन 30 मई कोे प्रातः 10.30बजे से किया जाएगा। इसी तरह नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 तक प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक , नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा 7 जून 2022 प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून 2022 अपरान्ह 3 बजे तक , निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची तैयार करने तथा निर्वाचन प्रतीको के आवंटन 10 जून 2022 को अभ्यार्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा।
प्रथम चरण के लिए मतगणना 25 जून को, द्वितीय चरण के लिए मतगणना 1 जुलाई को तथा तृतीय चरण के लिए मतगणना 8 जुलाई को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रथम चरण की मतगणना 28 जून को, द्वितीय चरण की मतगणना 4 जुलाई को तथा तृतीय चरण की मतगणना 11 जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणी करण कार्य तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय चरण की 14 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतो का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए 14 जुलाई प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणी करण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 15 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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