उमरिया-जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचन के मामले मे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि मे स्थित शराब की दुकाने, जिन पंचायतों मे आम निर्वाचन संपन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पांच किमी की परिधि मे आने वाली समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानो को चरणबद्ध आम निर्वाचन के मतदान समाप्त होने का अपरान्ह 3 बजे के 48 घंटे पूर्व मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानो में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि करकेली एवं पाली में प्रथम चरण के लिए मतदान 25 जून को होना है। जिसके परिप्रेक्ष्य में 23 जून को अपरान्ह 3 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित रहेगा। इसी तरह मानपुर विकासखण्ड के लिए द्वितीय चरण में मतदान 1 जुलाई को होगा जिसके परिप्रेक्ष्य में 29 जून को अपरान्ह 3 बजे से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय , विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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