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ध्वनि विस्ताकरण यंत्रों के उपयोग हेतु 48 घंटे पूर्व अनुमति एवं पुलिस को पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

 


उमरिया - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (अनुविभागीय दण्डाधिकारी) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट पण्डाल इत्यादि लगायेगा।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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