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मतदान एवं मतगणना के लिए अभ्यर्थीवार अलग अलग अभिकर्ता नियुक्त करनें के निर्देश

 

उमरिया- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिला पंचायत सदस्य , जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पद हेतु दो चरणों में मतदान एवं मतदान केन्द्रों में मतगणना संपन्न होनी है। प्रथम चरण में 25 जून को प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 3 बजे तक करकेली एवं पाली ब्लाक में मतदान संपन्न होगा। इसी तरह द्वितीय चरण में मानपुर जनपद पंचायत में 1 जुलाई को प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 3 बजे तक करकेली एवं पाली ब्लाक में मतदान संपन्न होगा। आपने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान अभ्यर्थी या उसके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता मतदान संपन्न होने तक पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर उपस्थित रह सकता है। मतदान के पश्चात मतगणना प्रारंभ होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः मतगणना हेतु पहचान पत्र जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थी स्वयं या अभिकर्ता की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के माध्यम से करा सकेगे।  मतगणना में सबसे पहले पंच पद की वार्डवार मतगणना की जाएगी, जिस वार्ड की मतगणना होगी , उन्ही अभ्यर्थियों के अभिकर्ता या वह स्वयं उपस्थित रह सकता है। वार्डो की मतगणना संपन्न होने के पश्चात सरपंच पद की मतगणना की जाएगी । मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर अभ्यर्थी या उसके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता मतगणना प्रक्रिया में भाग ले सकेगे। यही प्रक्रिया जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के लिए भी लागू होगी। 

 पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियो को प्राप्त मतों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मतगणना अभिकर्ता या अभ्यर्थी को उपलब्ध कराकर उनसे पावती प्राप्त करेंगे। निर्वाचन परिणामों की घोषणा मतदान केद्र में नही की जा सकेगी । पीठासीन अधिकारी केवल मतपत्रों का आख्यान कर सकेगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के दौरान आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करानें के निर्देश पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर ऑफीसर , सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को दिए है। 

(अन्जनी राय की रिपोर्ट)

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