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मास्टर ट्रेनर निर्वाचन की बारीकियों से अवगत होकर मतदान दलों को प्रशिक्षित करें - जिला निर्वाचन अधिकारी

 मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण की गुणवत्ता तय करेगी मतदान की सुचिता- उप जिला निर्वाचन अधिकारी 

उमरिया-त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचितापूर्ण तरीके से मतदान एवं निर्वाचन की समस्त प्रक्रियायें पूरी करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी की उपस्थिति में कलेक्टर सभागार में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है । मतदान दलों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन इस तरह से संपन्न कराना है कि वे स्वयं तो निष्पक्ष रहेें ही , उनकी निष्पक्षता का आभाष निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को भी हो। आपनें कहा कि यह तभी संभव है जब मास्टर ट्रेनर ठीक ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्वाचन की बारीकियों को समझ लें तथा जहां भी शंका हो , उसका निवारण प्रशिक्षण के दौरान ही कर ले। जब प्रशिक्षण के लिए जाएं तो यही रणनीति मतदान दलों के प्रशिक्षण की भी होनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही महंगी पड़ सकती है। प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, प्रशिक्षण प्रभारी डा अभय पाण्डेय , संजीव शर्मा, प्रदीप गहलोत तथा संजय पाण्डेय द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 

 अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने कहा कि निर्वाचन की सुचिता बनाएं रखने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है । प्रशिक्षण के उपरांत सभी मास्टर ट्रेनर पुस्तकों का या स्थानीय निर्वाचन की बेबसाईट से निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर ले । निर्वाचन में जो भी बदलाव किए गए है , उनको पृथक से नोट कर लें तथा मतदान दलों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण संपन्न कराएं। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों के गठन के बाद दल के सदस्यों का परिचय प्राप्त करनें, मतदान सामग्री प्राप्त करनें , रवानगी के साथ ही मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद की जाने वाली तैयारियों, मतदान दिवस के दिन की तैयारी, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति , मतदान कक्ष मे बैठक व्यवस्था, मतदान प्रारंभ कराने के पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों, मतदान समाप्त होने के पश्चात की जाने वाली कार्यवाहियों तथा मतदान केंद्र में मतगणना कराने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, इसके साथ ही बताया गया कि मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं चार सदस्य कुल पांच लोग रहेंगे । मतदान हेतु उपयोग की जाने वाली मतदान पेटी को तैयार करनें , उसे सील करनें के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई तथा प्रायोगिक अभ्यास कराया गया।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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