उमरिया- राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय क्षेत्रों आम निर्वाचन वर्ष 2022 निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार जिलान्तर्गत आने वाली नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु राजनैतिक सरगर्मियाँ तेजी से प्रारम्भ हो गई हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने शस्त्र अधिनियम की धारा के अतगत लोक प्रशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला-उमरिया (म.प्र.) की भौगोलिक सीमांन्तर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को चुनाव सम्पन्न होने तक के लिए निलंबित किया है। समयाभाव के कारण प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति पर यह आदेश तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतएव यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। संबंधित समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तरदायित्व हागा कि वे उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत नगरीय क्षेत्र आने वाले समस्त अनज्ञप्तिधारियों के अस्त्र/शस्त्र तुरन्त थाना में जमा कराकर अनुज्ञाप्तधारी का विधिवत पावती अनुदत्त करेंगे। सभी अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपना-अपना शस्त्र संबंधित थाना / कोतवाली में जमा करायेगा । यह आदेश दण्डाधिकारियों/पुलिसबल/शासकीय कर्मचारियों/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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