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नगरीय निकाय स्तर पर पेड न्यूज संबंधी मामलों के प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) का गठन

उमरिया- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पेड न्यूज संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय स्तर पर पेड न्यूज संबंधी मामलों के प्रमाणीकरण और अनुश्रवण (एमसीएमसी ) का गठन किया गया है।

 समिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मानपुर, पाली अध्यक्ष होंगे तथा सहायक जनसंपर्क अधिकारी सचिव होंगे। इसी तरह मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया, चंदिया, नौरोजाबाद, मानपुर नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र अधिकारी सोशल मीडिया विशेषज्ञ, अनुविभागीय अधिकारी दूरदर्शन बीएसएनएल, ई गर्वनेंस मैनेजर तथा संतोष गुप्ता संवाददाता आकाशवाणी दूरदर्शन उमरिया सदस्य होंगे। 

इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणित करने के अलावा, यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सभी मीडिया संबंधी उपबंधों के लिए केवल नेटवर्क सहित प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक दोनो मीडिया का भी अनुवीक्षण करेगी ।  समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर किसी अभ्यर्थी और दल द्वारा व्यय का अनुवीक्षण करने के उददेश्य से अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के संबंध में सभी मीडिया में सभी राजनैतिक विज्ञापनों का रिकार्ड रखेगी। समिति मीडिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की भी जॉच करेगी। यह समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में यथा उल्लेखित 18 घंटे के ब्लैक आउट की अवधि को लागू करेगी ।  एमसीएमसी, पेड न्यूज के मामलों के लिए प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया का भी अनुवीक्षण करेगी। यह समिति निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक पेड न्यूज मामले पर निर्णय करेगी, और पेड न्यूज के रूप में निर्णय किये गये मामलों में नोटिस जारी किये जाने के लिए रिटर्निंग आफिसर को सिफारिश करेगी।  समिति एक्जिट पोल के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क और 127क तथा मीडिया से संबंधित अन्य उपबंधों के प्रवर्तन की भी अनुवीक्षण करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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