मतदान दल राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें - अपर कलेक्टर
उमरिया - राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य , जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान दलों की होती है। मतदान दल के सदस्य पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, जहां भी शंका हो , मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उनका निराकरण कराएं तथा स्वयं में यह आत्म विश्वास जागृत करें कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुचिता के साथ संपन्न करायेंगे। उक्त आशय के विचार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नियुक्त प्रेक्षक आर आर वामनकर राप्रसे(सेवा निवृत्त) ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में आयोजित मतदान दलो के प्रशिक्षण के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी, मतदान दल प्रशिक्षण प्रभारी अभय पाण्डेय , मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, महाविद्यालय के प्राचार्य सीबी सोंधिया उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिए कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान दल की अहम भूमिका है, इसलिए सभी मतदान दल के सदस्य गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल को सामग्री प्राप्त करनें, इसके पश्चात जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन से मतदान केंद्र पहुंचने, मतदान केंद्र में मतदान की सुचिता बनाएं रखने हेतु बिना किसी लोभ या लालच के निष्पक्ष रहते हुए मतदान पूर्व की आवश्यक तैयारियां करनें , मतदान केंद्र में 100 मीटर की दूरी में स्टॉल लगाने हेतु जगह का चिन्हांकन करने तथा आयोग के निर्देशों को चस्पा करनें मतदान प्रारंभ करने के पूर्व अभ्यर्थी के अभिकर्ता नियुक्त करने, उन्हंे बारी बारी से मतदान कक्ष में बैठने हेतु पास जारी करने तथा मतदान कक्ष की व्यवस्था के साथ ही निर्विघ्न रूप से मतदान समय पर संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करनें की समझाईश दी गई।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त चार सदस्य रहेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के समस्त व्यवस्थाओं के प्रभारी रहेंगे । मतदान अधिकारी क्रमांक एक मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं अमिट स्याही के प्रभारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच एवं सरपंच के मतपत्र जिसका रंग सफेद एवं नीला होगा के प्रभारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद एवं जिला पंचायत के मतपत्र के प्रभारी रहेंगे, जिनका रंग पीला एवं गुलाबी होगा। मतदान केंद्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति निर्वाचन प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी , रिटर्निग आफीसर , कार्य पालिक मजिस्ट्रेट तथा आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगे। प्रशिक्षण में चैलेज वोट एवं टेण्डर वोट के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त मतपत्र लेखा तैयार करने, महिला मतदाताओं के मतदान करने के पश्चात विकर्ण से नंबर काटने तथा मतदाता सूची का नंबर चिन्हित करनें के निर्देश दिए गए। मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समस्त अभिलेख मान्य किए जायेंगे। मतदान के पश्चात मतपत्र अभिलेख एवं मतदान पेटी की सीलिंग आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मतदान केंद्र पर ही मतगणना की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को अनिवार्य रूप से देकर उसकी पावती प्राप्त करनी होगी।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
0 टिप्पणियाँ