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मतदान दल पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण को गंभीरता से ग्रहण करें - प्रेक्षक

 मतदान कर्मियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न 

उमरिया- मतदान दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण जिला मुख्यालय स्थित रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय एवं आदर्श महाविद्यालय उमरिया में संपन्न हुआ।  त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये दिये जा रहे प्रशिक्षण का  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नियुक्त प्रेक्षक आर आर वामनकर राप्रसे(सेवा निवृत्त) ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी, रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य सीबी सोधियां, मतदान दल प्रशिक्षण प्रभारी अभय पाण्डेय उपस्थित रहे।  

प्रेक्षक ने कहा कि मतदान कर्मी चुनाव की प्रत्येक बारिकियों को ध्यान से सुने, चुनाव में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिये। चुनाव में गलती पाये जाने पर क्षम्य नहीं होगी। मतदान दल के सदस्य पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, जहां भी शंका हो , मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उनका निराकरण कराएं तथा स्वयं में यह आत्म विश्वास जागृत करें कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुचिता के साथ संपन्न करायेंगे। 

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त चार सदस्य रहेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान कंेद्र के समस्त व्यवस्थाओं के प्रभारी रहेंगे । मतदान अधिकारी क्रमांक एक मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं अमिट स्याही के प्रभारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच एवं सरपंच के मतपत्र जिसका रंग सफेद एवं नीला होगा के प्रभारी रहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद एवं जिला पंचायत के मतपत्र के प्रभारी रहेंगे, जिनका रंग पीला एवं गुलाबी होगा। मतदान केंद्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति निर्वाचन प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी , रिटर्निग आफीसर , कार्य पालिक मजिस्ट्रेट तथा आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगे। प्रशिक्षण में चैलेज वोट एवं टेण्डर वोट के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त मतपत्र लेखा तैयार करने, महिला मतदाताओं के मतदान करने के पश्चात विकर्ण से नंबर काटने तथा मतदाता सूची का नंबर चिन्हित करनें के निर्देश दिए गए। मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप समस्त अभिलेख मान्य किए जायेंगे। मतदान के पश्चात मतपत्र अभिलेख एवं मतदान पेटी की सीलिंग आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मतदान केंद्र पर ही मतगणना की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को अनिवार्य रूप से देकर उसकी पावती प्राप्त करनी होगी। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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