उमरिया-कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न स्टैंडिंग कमेटी की बैठक राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होंने अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र भरने, नाम निर्देशन भरने हेतु आवश्यक प्रपत्र , शपथ पत्र, नोड्यूज , आदर्श आचरण संहिता तथा नाम निर्देशन जमा करनें हेतु निर्धारित स्थानों की जानकारी भी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है । शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर दिए गए है तथा लाइसेंसधारियों को संबंधित थानों में शस्त्र जमा कराने हेतु कहा गया है। इसके साथ ही निर्वाचन संपन्न होने तक संपत्ति विरूपण अधिनियम , कोलाहल अधिनियम तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। पुलिस एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त भ्रमण शुरू किए गए है । आवांछित तत्वों तथा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां रोकने हेतु धर पकड़ की कार्यवाही तेज की जाएगी। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान की जा रही है। बर्नरेबल पैकेट्स कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त भ्रमण कर मतदाताओ में मतदान हेतु विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। उमरिया नगर पालिका के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट उमरिया में तथा नौरोजाबाद, चंदिया, मानपुर नगर परिषदों के लिए नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील कार्यालयों में भरे जा सकेगे। नाम निर्देशन पत्र भरने हेतु नगर पालिका उमरिया के लिए वार्ड पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए निक्षेप राशि 3 हजार रूपये तथा नगर परिषद के पार्षद का निर्वाचन लड़ने के लिए 1 हजार रूपये निक्षेप राशि तथा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निक्षेप राशि आधी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा पार्षद के निर्वाचन हेतु व्यय सीमा निर्धारित की गई है । नगर पालिका उमरिया के पार्षद हेतु उम्मीदवार 1 लाख रूपये तथा नगर पंचायतों के पार्षद के निर्वाचन हेतु 75 हजार रूपये की राशि व्यय कर सकेगे। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन लेखा संधारित करना होगा, जिसका परीक्षण जिला स्तर पर बनाई गई व्यय लेखा टीम द्वारा सूचना देकर किया जा सकेगा। व्यय लेखा की मॉनीटरिंग व्यय प्रेक्षक द्वारा भी की जाएगी। अंतिम व्यय लेखा निर्वाचन संपन्न होने के एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा उम्मीदवार को आयोग द्वारा 6 वर्ष के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी बनने पर रोक लगाई जा सकेगी। नगरीय निकायो के निर्वाचन में पेड न्यूज की भी मॉनीटरिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 11 जून से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून, नामनिर्देशन की समीक्षा जांच 20 जून, नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून, प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई तथा दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को संपन्न कराया। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की 17 जुलाई को तथा द्वितीय चरण की 18 जुलाई को हेागी।
पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपेक्षा की गई है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी भी अभ्यर्थी के बारे में व्यक्ति गत टिप्पणी वर्जित की गई है। साथ ही धर्म सम्प्रदाय , जाति आदि से संबंधित मैसेज सोशल मीडिया में प्रसारित नही किए जा सकेगे। विज्ञापन एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने तथा पेड न्यूज को विज्ञापन मानकर अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने नगरीय निकाय के नाम निर्देशन पत्रों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाले शपथ पत्र के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधी शिकायतो तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नंबर 07653-222988, 222030 है। निर्वाचन संबंधी समस्त अनुमति संबंधित तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। नगरीय निकायो के निर्वाचन ईव्हीएम मशीन के माध्यम से संपन्न होंगे।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स सुशील मिश्रा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से राजेश शर्मा, भाजपा से शंभूलाल खट्टर, एनसीपी से चंद्रमणि तिवारी, एनसीसीपी से रेखा द्विवेदी, राजेंद्र विश्वकर्मा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सूर्यपाल सिंह मार्को, सपाक्स से चंद्र कुमार दुबे, सपाक्स से रमाशंकर गौतम, निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिशंकर झारिया, श्री सेन, विनय खरे, दिलीप श्रीवास उपस्थित रहे।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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