उमरिया- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव के संज्ञान में यह बात आई है कि जिले में बड़ी संख्या में ट्यूबवेल / नलकूप खनन किए जा रहे हैं। पूर्व में खुले छोड़े गए असफल नलकूप में गिरकर 01 मासूम बच्चे की जान जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है।
जिलान्तर्गत ट्यूवेल / नलकूप उत्खनन हेतु अधिकृत ठेकेदार उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु एवं सफल एवं असफल ट्यूवेल / नलकूप उत्खनन की विधिवत बंद कराने हेतु संविदाकार (ठेकेदार) / उत्खननकर्ता जिम्मेदार होंगे। भविष्य में यदि कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति पायी जाती है संबंधित संविदाकार (ठेकेदार) / उत्खननकर्ता को दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध प्रावधानों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक उत्खनकर्ता अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को साप्ताहिक जानकारी उपलब्ध करायेगें कि उनके द्वारा कितने नलकूप खनन किए गए, उनमें से कितने सफल / असफल रहे, समस्त नलकूप खनन के पश्चात् उसे सुरक्षित तरीके से ढंका गया है ताकि कोई दुर्घटनावश उसमें न गिर सकें। निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे तथा उल्लंघन की दशा में प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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