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संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों से हटाये गये होर्डिग, बैनर, पोस्टर

 


उमरिया-  राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की तैयारी हेतु मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत निकाय क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त होर्डिंग बैनर पोस्टर एवं नियमो में वर्णित सामग्रियां जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है, को हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा दिए गए। जिस पर संपत्ति विरूपण हेतु दल का गठन किया गया एवं नगर पालिका के द्वारा गठित दल के माध्यम से शासकीय संपत्तियों के ऊपर लगे लगभग 22 स्थलों से पोस्टर एवं झंडियां हटाई गई।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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