उमरिया- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 में सिंचाई राजस्व की वसूली हेतु चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों से जल संसाधन विभाग से जारी किया गया अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लेख किया गया था। उक्त पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग का अदेय प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व). अनुविभाग बांधवगढ़ / मानपुर / पाली , तहसीलदार एवं आर.ओ./ ए.आर.ओ. (पंचायत) तहसील करकेली / मानपुर / पाली / नौरोजाबाद / चंदिया / बांधवगढ़ से कहा है कि उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त न किया जावे।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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