उमरिया .भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्यवाही किए जाने हेतु 1 अगस्त से अभियान प्रारंभ किया गया है। निर्देशानुसार समस्त मतदाताओ एवं अधिकारी, कर्मचारियों के आधार नंबर भी गरूड़ा एप्प, पोर्टल, वोटर हेल्प लाईन एप्प के माध्यम से दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
मतदान केंद्र क्रमांक 73 देवगवां विधानसभा क्षेत्र 90- मानपुर के बीएलओ द्वारा 16 अगस्त तक की स्थिति में आधार फीडिंग निरंक होने के कारण बीएलओ द्वारा ग्राम पंचायत देवगवां जनपद पंचायत मानपुर को निलंबित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 90 मानपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राम लखन सिंह द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही की गई , जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राम लखन सिंह , सचिव ग्राम पंचायत देवगवां जनपद पंचायत मानपुर को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्ताक प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्या जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अविधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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