उमरिया -प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आर0 सी0 हॉयर सेकेन्डरी स्कूल उमरिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में आर0 सी0 स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में मुख्य रूप से परिवार में सामंजस्य एवं समरूपता बनाए जाने के उदेश्य से मध्यस्थता विधि, संवैधानिक विधि के अंतर्गत मूल अधिकार एवं मूलकर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, आपराधिक विधि के अंतर्गत बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध तथा साइबर अधिकारों पर व्याख्यान दिए गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल ने लैगिंक अपराध, एसिड अटैक, साइबर अपराध विशेष रूप में मोबाइल से होने वाले अपराधों से बचाव के तरीके बताते हुए शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की तथा बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित ने आयोजित शिविर की उपादियेता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। तथा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत प्रत्येंक वस्तु एवं घटना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। न्यायाधीश अमृता मिश्रा ने आयोजित शिविर में नालसा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों की चर्चा की गई। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल, व्यवहार न्यायाधीश अमृता मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी बी0डी0 दीक्षित एवं आर0 सी0 स्कूल के संचालक बृजभूषण पाण्डेय एवं शिक्षकगण विद्यालय के लगभग 250 विद्यार्थी रहे।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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