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चंदिया रोड रेलवे स्टेशन में धारा 144 लागू

 

उमरिया- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त / रे.सु. ब. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर तथा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से 20 सितंबर 2022 को चंदिया में रेल रोको आंदोलन किये जाने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

 उन्होने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए चंदिया रोड रेलवे स्टेशन में आदेश जारी किया है। यह आदेश चंदिया रोड रेलवे स्टेशन के दोनों ओर 01-01 किलोमीटर तथा रेलवे क्रासिंग के दोनों ओर 100-100 मीटर तक लागू होगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्यिों के एकत्रित होने, लाउड स्पीकर का उपयोग करने, शस्त्र लेकर निकलने, धरना प्रदर्शन करने एवं रैली निकालना प्रतिबंधित रहेगा। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावें।  यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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