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जिले की सीमाओ से जिले में गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन पर प्रतिबंध

उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र के सीमावर्ती से प्रदेशों के साथ प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलो में पशुओ में लंपी स्किन डिसीज की पुष्टि की हुई है। लंपी स्किन पषुओ की एक संक्रमण वायरल बीमारी है जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओ मेें फैलती हैं इस रोग से पषुओ के पूरे शरीर के चमड़ी मे गठाने निकल आती है , यह गठान गोल उभरी हुई होती है जिसके कारण पशुओ मे दुग्ध उत्पादन प्रजनन क्षमता मे कमी एवं 10 प्रतिषत मृत्यु दर देखने को मिलती है। रोग के रोकथाम एवं बचाव के संक्रमित क्षेत्रों से असंक्रमित क्षेत्रों में पशुओ के आवागमन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। जिस पर उन्होने उमरिया जिले में लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण उमरिया जिले की सीमाओ के बाहर से जिले मे गौर एवं भैंस वंषीय पशुओ के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को आगामी आदेष तक प्रतिबंधित कर दिया है। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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