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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को

उमरिया- जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल ने बताया कि नेषनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया गया। आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, प्रिलिटिगेषन, 138 , मोटर व्हीकल एक्ट, जलकर, नलकर, बिजली से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।  नेषनल लोक अदालत के लिए 10 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे आयोजित नेषनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं। 

उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 नवम्बर 2022 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छरू माही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(अन्जनी राय की रिपोर्ट)

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