उमरिया- कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल राजीव शर्मा ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के. के. जैन, परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री जैन का मुख्यालय कार्यालय संभागीय प्रबंधक, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) शहडोल नियत किया गया । निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि के. के. जैन, परियोजना यंत्री, एसडीओ लोक निर्माण विभाग पीआईयू जिला- उमरिया के विरूद्ध प्रेषित प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभारी मंत्री, जिला उमरिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत जिसमें दिलीप पाण्डेय, जनप्रतिनिधि जिला उमरिया द्वारा शिकायत की गई है कि कन्या छात्रावास निर्माण कार्य सम्पन्न न करके हॉस्टल क्रमांक 351 एवं 140 में बरामदे में देश कोटा स्टोन न लगाकर पूरा भुगतान आहरित कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर, उमरिया द्वारा 16 अप्रैल 2022 को हॉस्टल ब्लॉक का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि कोर्टयार्ड में कोटा स्टोन नहीं लगाया गया है। संविदाकार द्वारा कोटा स्टोन तीन-चार दिन पूर्व लाकर हास्टल ब्लॉक के बाहर रखा गया है। कोर्टयार्ड में बेस तैयार करने का कार्य किया जा रहा था। कलेक्टर, उमरिया के आदेश द्वारा निर्माण कार्य की विस्तृत जाँच / निराकरण होनें तक यथास्थिति रखे जानें हेतु संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू. उमरिया को आदेश जारी किया गया। जिसके संबंध में संभागीय परियोजना यंत्री द्वारा यथास्थिति रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।
श्री जैन द्वारा वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारी के आदेश के विपरीत मनमाने रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। कलेक्टर, उमरिया द्वारा श्री जैन को 20 मई 2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जबाव प्राप्त किया गया। जिसमें श्री जैन द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में 150000 रूपये कटौती किये जाने एवं यथास्थिति की जानकारी विलंब से प्राप्त होनें का लेख किया गया, जबकि रोकी गई राशि कोटा स्टोन की नहीं है। कोर्टयार्ड कोटा स्टोन कार्य का माप पुस्तिका में 688.00 एसक्यूएम रूपये 765 के विरूद्ध राशि रू. 526932 है। संपूर्सा निर्माण कायर में कोटास्टोन की बिल मेजरमेंट में राशि रू. 8974156 है, पूर्व की राशि रू. 926415 एवं भुगतान के समय बिल की राशि 8047741 अंकित है। श्री जैन द्वारा भुगतान के समय मात्र 150000.00 मात्र अन्य विविध राशि के रूप में रोकी गई है, जबकि उक्त कार्य पूर्ण नहीं था तो पूरी राशि रोकी जानी थी। बिल बुक में कही भी कटौती राशि का अंकित होना नहीं पाया गया।
के. के. जैन, परियोजना यंत्री, को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया। प्राप्त उत्तर पर कलेक्टर उमरिया का अभिमत प्राप्त किया जाकर समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 10 नवंबर 2022 को सुना गया। समक्ष सुनवाई में किया गया कथन एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन संतोषजनक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि श्री जैन द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। उक्त कृत्य म.प्र. आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर दण्डनीय है।
(अन्जनी राय की रिपोर्ट)
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