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कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में ग्राम बरहाई में ग्राम सभा संपन्न

 पेसा एक्ट से होगा जनजातीय समुदाय का आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण- कलेक्टर

उमरिया।पेसा एक्ट जनजातीय भाई-बहनों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये लागू किया गया है। यह एक्ट समाज के सभी नागरिकों के हित में है। किसी भी गैर-जनजातीय समाज के नागरिक के खिलाफ नहीं है। पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में गाँव में लागू होगा। हमारे जो भी जनजातीय भाई-बहन विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं, पेसा एक्ट उन्हें मजबूत बनायेगा। उक्त आषय के विचार कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने पाली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरहाई में आयोजित ग्राम सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। 

 उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिये। पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गाँव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ग्राम सभा को रिकॉर्ड को सुधारने की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में भूमि संबंधी डिटेल्स पढ़ कर सुनानी होगी।

 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाँव-गाँव में तालाब बनवाये हैं। इन तालाबों का पूरा प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पाले या नहीं। तालाब से जो आमदनी होगी, वह ग्राम सभा को मिलेगी। गाँव की सीमा के जंगल में होने वाली वनोपज- महुआ, हर्रा, बहेरा आदि के संग्रहण और बेचने और भाव तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। तेन्दूपत्ता को तोड़ने और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। 

 ग्राम सभा के दौरान बताया गया कि ग्राम विकास का निर्णय ग्राम सभा लेगी। ग्राम सभा की अनुमति के बिना नई शराब की दुकान नही खुलेगी। छोटे मोटे झगडों को सुलझानें का कार्य भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। स्कूल, आंगनबाड़ी के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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