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पेसा अधिनियम संबंधी बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न

 

उमरिया - कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी की अध्यक्षता में पेसा अधिनियम संबंधी बैठक कलेक्टर सभागार मंे संपन्न हुई। बैठक में बताया कि (पेसा नियम) संबधी विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 20 नवंबर से प्रारंभ हो गया है।  इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु पेसा ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को समस्त ग्रामों तक पहुंचाने तथा जल, जंगल, जमीन, श्रम तथा स्थानीय परंपराओं, रूढियों और संस्कृति संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी देने हेतु विशेष ग्राम सभाएं 20 नवंबर से आयोजित की जा रही है। ग्राम सभा में  पेसा नियमों के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा, 4 दिसम्बर 2022 को टंटया मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी पर चर्चा,  ग्राम सभाओं का अनुश्रवण, अन्य विषय सरपंच की अनुमति से चर्चा की जाएगी।

 बैठक में अनुसूचित क्षेत्र में विशेष ग्राम सभाएं, ग्राम सभा के गठन, ग्राम सभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया, ग्राम सभा की अध्यक्षता, ग्राम का सचिव, ग्राम सभा बैठक की तारीख , समय और स्थान, ग्राम सभा की सूचना देने की रीति, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, ग्राम सभा के संचालन एवं अभिलेख संधारण, ग्राम सभा के निर्णय, अपील समिति, ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की शक्तिया एवं कृत्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की निधियां, शांति एवं सुरक्षा , भूमि प्रबंधन, जल संसाधनों एवं लघु जल संभर की योजना एवं प्रबंधन, खान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में शराब, भांग के उपभोग पर प्रतिबंध तथा विनियमन, श्रम शक्ति की योजना, गौण वनोपज, गौण वनोपज संबंधित अधिकार, बाजार तथा मेलों के नियंत्रण , साहूकारी आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।  

 कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि पहले जो अधिकार शासन को थे, वो अब पेसा अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय को हस्तांरित कर दिए गए है, इसलिए आवश्यक है कि अधिकारी  पेसा अधिनियम से संबंधित नियमावली का गहनता के साथ अध्ययन करें । उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के लिए ग्राम पंचायत सचिव को प्रशिक्षित किया जाए। पेसा एक्ट पर गंभीरता के साथ कार्य किया जाए।उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देषित किया कि वे संबंधित अधिकारियों के रोस्टर तैयार किए जाएं , कौन सा अधिकारी, किस तारीख में , किस गांव में जा रहे है।  

 बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि 44 ग्राम पंचायतों की 102 ग्रामों में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन 20 नवंबर से निरंतर रूप से किया जा रहा है, तथा ग्रामीणा जनों को पेसा एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। 

बैठक में अपर कलेक्टर अषोक ओहरी, वनमण्डला अधिकारी मोहित सूद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी, एसडीएम नेहा सोनी, सिद्धार्थ पटेल, जनपद पंचायत के सीईओ , तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी  उपस्थित रहे।

(अन्जनी राय की रिपोर्ट)

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