होली के त्योहार में हरे वृक्षों को नही काटने , षिकार नही करनें , जबरन रंग नही डालनें की आम जन से शांति समिति की अपील
शांति समिति के सदस्यों ने जिलावासियों से अपील की है कि कोई भी त्योहार के दौरान परंपरागत रूप से चिन्हित स्थानो में ही होलिका दहन करें। यदि नए स्थान का चयन किया जाता है तो जानकारी संबंधित थाना को अनिवार्य रूप से दें। होलिका दहन बिजली के खंभो के नीचे , गोदाम या सड़क अथवा झोपडि़यो के आस पास नही किया जाए। होलिका दहन के लिए हरे भरे वृक्ष नही काटे जाए। वन्य पषुओं का षिकार नही किया जाए। जबरन किसी पर रंग नही डाला जाए। यदि अनजाने में किसी ने रंग डाल दिया है , विवाद की स्थिति पैदा होती है तो , इसकी षिकायत पुलिस में दर्ज कराई जाए। शांति समिति ने यह भी अपील की है कि त्योहार के दौरान शराब पीकर नही घूमें और न ही जबरन चंदा वसूली की जाए। खतरनाक पिकनिक वाले स्थानों में त्योहार मनानें नही जाएं। यथा संभव होलिका दहन के लिए सूखी टहनियों या कण्डे का उपयोग ही किया जाए। अनावष्यक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुमति के पष्चात प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि जिले में होली का त्योहार 7 मार्च को तथा धुरेडी का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। आपने कहा कि होली का त्योहार के दौरान जिला प्रषासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आपने जिलावासियों से अपील की है कि कोई भी ऐसा काम नही करें जिससे दूसरे को परेषानी का सामना करना पड़े। कलेक्टर ने बताया कि होली के त्योहार के दौरान लगातार पुलिस की गष्त जारी रहेगी। जबरन चंदा वसूली , शराब पीकर वाहन चलाने वालों , शराब के अवैध व्यापार करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने त्योहार के दौरान किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए फायर बिग्रेड तथा फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरूस्त रखने तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम को एलर्ट रहनें के निर्देष दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना , दुर्घटना की जानकारी संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार एवं एसडीएम को अनिवार्य रूप से दें। कोई भी व्यक्ति कानून को अपनें हांथो में नही लें।
पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हां ने कहा कि होली के त्योहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नियत समय एवं नियत डेसीबल के तहत ही किया जाए। त्योहार के दौरान उत्तेजक , भडकाउ या आपत्ति जनक गाने नही बजाए जाए। होली के नाम पर महिलाओं से अभद्रता बर्दाष्त नही की जाएगी। साथ ही आपने सोषल मीडिया में किसी व्यक्ति , धर्म या समाज से संबंधित टीका , टिप्पणी नही करनें की अपील की है, अन्यथा ऐसे लोगो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। शांति समिति के सदस्यों ने ग्राम नेउसी में होली त्योहार के दौरान फॉल के पास पुलिस की चौकसी रखनें का सुझाव दिया।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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