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उचित मूल्य दुकान के दो दुकान को निलंबन एवं 10 विक्रेता को अर्थदण्ड से किया गया दंडित

 


उमरिया -अनुवभिागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ़ सिद्धार्थ पटेल ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बांधवगढ़ द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर गुलाम गौस खान शासकीय उचित मूल्य दुकान दुब्बार एवं अशोक कुमार चतुर्वेदी विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान कछरवार को निलंबित किया गया है एवं शासकीय उचित मूल्य की विक्रेता पर माह के 20 दिवस एवं अन्न उत्सव कार्यक्रम के व्यतीत होने के उपरंात भी अत्यंत कम हितग्राहियो को राशन वितरित एवं हिग्राहियो की ई केवायसी मोबाइल सीडिंग नही करने पर 10 विक्रेताओ को अर्थदण्ड से दंडित किया गया है जिसमें षिव कुमार महार शासकीय उचित मूल्य दुकान पठारी खुर्द, जगतपाल सिंह शासकीय उचित मूल्य दुकान दुलहरी, कृष्ण चंद्र सिंह शासकीय उचित मूल्य दुकान सिंहपुर, राम सजीवन महरा शासकीय उचित मूल्य दुकान अतिरिया, राम सेवक मिश्रा शासकीय उचित मूल्य दुकान कल्दा, हिमेन्द्र सिंह पोर्टे शासकीय उचित मूल्य दुकान चरगवां, अशोक कुमार चतुर्वेदी शासकीय उचित मूल्य दुकान कछरवार तथा रविकांत गौतम शासकीय उचित मूल्य दुकान खेरवाखुर्द को 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा ज्ञानेंद्र सिंह शासकीय उचित मूल्य दुकान खालेकठई एवं कैलाश गुप्ता शासकीय उचित मूल्य दुकान कोहका को 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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