तंबाकू से मानव शरीर को होने वाले नुकसान की जानकारी आम जन तक पहुंचाकर नियंत्रण के प्रभावी उपाय करे - कलेक्टर
उमरिया - कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने कहा कि तंबाकू से मानव शरीर मे विभिन्न बीमारियों का जन्म होता है। कैंसर जैसी बीमारी के कारण कभी कभी जान भी चली जाती है, इसके अतिरिक्त गंदगी भी होती है तथा आर्थिक व्यय भी परिवार को सहना पड़ता है। जिले मे सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालयो मे तंबाकू के प्रतिबंध हेतु कारगर उपाय करे तथा प्रावधानो के अनुसार 200 रूपये तक का जुर्माना भी कर सकते है। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश वालेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के तत्वाधान मे किया गया।
कार्यशाला में एम. पी. वी.एच. ए. के संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल एवं नेतराज परिहार के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी गई , जिसमे मुख्य रुप से धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है । उल्लघंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है । इसी प्रकार से धारा 5,6 एवं धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई। धारा 6 (अ) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है । धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। विश्व में प्रतिवर्ष करीब 60 लाख और भारत में 12 से 13 लाख मृत्यु तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है । तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों में कैंसर, फेफड़ों संबंधी रोग, हृदय तथा रक्त संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग इत्यादि होते हैं । तंबाकू के धुएं में 4000 किस्म के रसायन होते हैं जिसमें से 60 तत्व केंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं । तंबाकू में मौजूद निकोटिन नशे का आदि बना देता है। यह धूम्रपान के 7 सेकंड के अंदर मस्तिष्क में पहुंच जाता है और फेफड़ों और धमनियों में घुल जाता हैस जन समुदाय से अपील की है कि तंबाकू का सेवन ना करे यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर कमलेश पुरी, एच आर धुर्वे, एसडीएम मानपुर नेहा सोनी, बांधवगढ सिद्धार्थ पटेल, सी एम.एच.ओ. डॉ.आर.के. मेहरा एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अनिल सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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