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कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को जारी किया शो काज नोटिस

 


उमरिया .  कलेक्टर डा. कृष्ण देव त्रिपाठी ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को शो काज नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस मे जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। विदित हो कि नगर परिषद चंदिया मे 12, 13 एवं 14 मई को उर्स आयोजित किया गया था। उर्स मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने एवं अन्य आवष्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था , किंतु 14 मई को कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान उर्स स्थल पर न तो अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ उपस्थित पाए गए और न ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए। 

 कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि आपका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुषासनहीनता का परिचायक है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। क्यो न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम मे निहित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। 

इसी तरह कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि नगर परिषद चंदिया स्थित नौगजा मे  12, 13 एवं 14 मई को आयोजित उर्स कार्यक्रम मे बृंदेष पाण्डेय नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार तहसील चंदिया , कौषल सिह प्रभारी नायब तहसीलदार तहसील चंदिया को उर्स मे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य आवष्यक व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देषित किया गया था। इसके बावजूद भी बृंदेष पाण्डेय, कौषल सिंह 14 मई को बिना पूर्व सूचना व अनुमति के अवकाष स्वीकृत कराए बिना ही मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। नौगजा उर्स चंदिया मे जिले के बाहर के बाहर दूर दराज के व्यक्ति आते है जिसमे कानून व्यवस्था की स्थिति आवष्यक थी। 

उन्होंने बृंदेष पाण्डेय नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसलदार तहसील चंदिया, कौषल सिह प्रभारी नायब तहसीलदार तहसील चंदिया को  मध्यप्रदेष सिविल सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील नियम मे प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अविध में उनका मुख्यालय क्रमषः कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया तथा कार्यालय तहसीलदार तहसील बांधवगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 



(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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