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मानपुर में एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा विक्रय होनी पाए जाने पर 9 जुलाई के लिए दुकान का लाइसेंस रहा निलंबित

 

उमरिया ।कलेक्टकर डा० कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिये अनुज्ञप्तिधारी विनय कुमार त्रिपाठी कम्पोजिट मंदिरा समूह मानपुर के पक्ष में अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है। 18 मई 2023 को आबकारी उपनिरीक्षक दिनकर सिंह तिवारी द्वारा कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान मानपुर में टेस्ट परचेज कराये जाने पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक विक्रय होना पाया गया, जो सामान्य लायसेंस शर्त 16 का उल्लंघन है।

 जिस पर कलेक्टलर ने अनियमितता पाये जाने पर म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये धारा 31 (1) ख के अंतर्गत उपर्युक्त मदिरा दुकान का लायसेंस 1 दिवस 9 जुलाई के लिये निलंबित एवं म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 (बी) एवं (सी) का उल्लंघन होने पर निर्धारित अधिकतम रूपये 10,000/- की शास्ति अधिरोपित किया।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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