सतना।माननीय न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिद्धार्थ तिवारी सतना द्वारा आरोपी दुलीचंद्र उर्फ पंजाबी डोंहर तनय राजेश डोंहर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बदखर पंचायत बेला थाना कोलगवां सतना म0प्र0, चंदन यादव तनय रामू यादव उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 12 ग्राम बदखर थाना कोलगवां सतना म0प्र0, जयपाल यादव तनय लोकनाथ यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बदखर कोलगवां सतना म0प्र0 एवं सतेन्द्र पाल तनय मन्नीलाल पाल उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 12 गली नं 02 बदखर कोलगवां सतना म0प्र0 को धारा 366 भा0द0सं0 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 376(डी) भा0द0सं में शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अधिरोपित जुर्माने की रकम में से एक लाख रूपये अभियोक्त्री को दिलाये जाने का आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।मामले में राज्य की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरि कृष्ण त्रिपाठी द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया और उक्त मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता त्रिपाठी द्वारा की गई।
संभागीय प्रवक्ता अभियोजन फख्रूदृीन ने बताया कि, दिनांक 22/01/2021 को अभियोक्त्री द्वारा थाना कोलगवां सतना में इस आशय की लिखित रिपोर्ट की गई थी कि अभियोक्त्री ग्राम बदखर थाना कोलगवां की निवासी होकर झाडू, पोछा, बर्तन का काम करती है। उसके साथ आरोपियों ने गैंग रेप किया है।(ब्यूरो रिपोर्ट)
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