उमरिया । जिले में जन जातीय विकासखण्ड पाली में पेसा एक्ट प्रभावशील है । पेसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा एवं वहां के निवासियों को विशेष अधिकार दिए गए है । कलेक्टर बुध्देश कुमार वैद्य ने पेसा एक्ट के तहत जिले में गठित ग्राम सभाओं तथा उनके कार्याे के साथ ही विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों का ओरिऐंटेशन किया गया । साथ ही संबंधित विभागों द्वारा अब तक एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई । उन्होने कहा कि सभी विभाग प्रमुख पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत विभागीय गतिविधियों का संचालन करें तथा उपलब्धियों का डाक्यूमेंन्टेशन तथा व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएं । बैठक में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एसडीएम अमित सिंह, एसडीएम पाली टी आर नाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।
पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने बताया कि पाली जनपद पंचायत की 15 ग्राम पंचायत में आपसी विवादों का निराकरण ग्राम स्तरीय शांति निवारण समिति के माध्यम से आपसी समझौते से किया है ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया कि पेसा एक्ट में ग्राम सभा के बैठक की अध्यरक्षता स्थानीय नागरिक करता है , जो उस ग्राम सभा का सदस्य होता है । वह अधिकतम एक वर्ष तक अध्यक्ष रह सकता है । पंचायत सचिव ग्राम सभा का सचिव होता है । पाली विकासखण्ड में 102 ग्राम है जिनमें से 100 ग्रामों में शांति निवारण समिति , वन संसाधन समिति, सहयोगिनी समिति तथा तदर्थ समितियों का गठन किया जा चुका है । दो ग्रामों में जन जातीय जनसंख्या कम होने के कारण समिति का गठन नही किया गया । इन ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है । राजस्व विभाग द्वारा तीन ग्रामों मे भू अभिलेखों का संधारण , 31 ग्रामों में नक्शा खसरा का वितरण तथा ग्राम में विवादित एवं अविवादित राजस्वन प्रकरणों की जानकारी दी गई है । वन विभाग द्वारा पांच ग्रामों में ग्राम सभा के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहण तथा विपणन का कार्य किया गया है । कृषि विभाग द्वारा 471 किसानों को बीज वितरित किए गए है । इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य कराए गए है । पेसा मोबलाईजर जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पाली जनपद पंचायत के 44 पंचायतों के 100 ग्रामों में ग्राम सभाओं का गठन किया गया है । जनपद के 8 पंचायतों मे ग्राम सभा द्वारा खनिज के अवैध उत्खपनन एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है । कांचोदर पंचायत में पेसा एक्ट लागू होने के बाद एक भी एफआईआर पुलिस थाने मे दर्ज नही की गई है ।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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