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विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभावार गठित एसएसटी, एफएसटी, व्ही्एसटी, व्हीव्हीटी टीमों को दिया गया प्रशिक्षण

 

निर्वाचन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ करें दायित्वों का निर्वहन - जिला निर्वाचन अधिकारी 


उमरिया। निर्वाचन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ दायित्वों का निर्वहन करें । सभी दल भारत निर्वाचन आयोग व्दारा जारी निर्देशों का भली भांति अध्ययन करें।  अपने दायित्वों की जानकारी रखे तथा टीम भावना के साथ निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों को अंजाम दें । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सभागार में आयोजित विधानसभावार गठित एसएसटी, एफएसटी , व्ही एसटी, व्हीव्हीटी, व्य्ाय अनुवेक्षण , एमसीएमसी तथा आईटी टीम, शिकायत प्रकोष्ट टीमों को प्रशिक्षण के दौरानयह समझाईश दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम पाली टी आर नाग,  मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, प्रदीप सिंह गहलोत, संजय पाण्डेय, डीआईओ धीरेंद्र राजपूत, सहायक कोषालय अधिकारी राकेश व्दिवेदी, उप पंजीयक आशीष श्रीवास्तव, लक्ष्मी वर्मा, जिला प्रबंधक ई गर्वनेंस विकास पाण्डेय, प्रशिक्षक अनुपम त्रिपाठी, प्रमोद पाण्डेय उपस्थित रहे । 

 मास्टर ट्रेनर प्रदीप सिंह गहलोत ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान व्यय अनुवेक्षण टीम के अधीनस्थ यह सभी टीमें काम करेगी। निर्वाचन के दौरान आयोग व्दारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से मतदान की तारीख तक सभी दल कार्य करेगे । इस दौरान संदेहास्पद या अनैतिक कार्याे हेतु उपयोग की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी तथा जप्ती भी बनाई जाएगी । रैलियों , सार्वजनिक कार्यक्रमों की वीडियो रिकार्डिग की जाएगी तथा उनके खर्च का आंकलन किया जाएगा । निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 में दर्ज कराई जा सकती है। एफएसटी तथा एसएसटी टीमों व्दारा कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जाएगी तथा उसका पंचनामा भी बनाया जाएगा । कोई भी व्यक्ति 300 जमा करके वीडियो रिकार्डिग प्राप्त कर सकता है । अभ्यर्थी या उसके एजेंट 50 हजार रूपये से अधिक नगद राशि लेकर नही चल सकेगे। इसी तरह ऐसी सामग्री जिसकी कीमत 10 हजार रूपये से अधिक हो तथा मतदाताओं को प्रलोभन में उपयोग किए जाने की आशंका हो को जप्त किया जा सकता है। स्टार प्रचारक एक लाख रूपये से अधिक की नगद राशि नही रख सकेगे। यदि पार्टी के कोषाध्य्ाक्ष का प्रमाण पत्र उनके पास है तो प्रमाण पत्र में लिखी गई राशि स्टार प्रचारक रख सकेगे। निर्वाचन के दौरान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु मतदान केंद्रवार बूथ एवरनेंस ग्रुप भी गठित किए गए है जो समय समय पर एफएसटी एवं एसएसटी दलों का सहयोग करेंगे । इसके अतिरिक्त जिला एवं विधानसभा के रिटर्निग आफीसर कार्यालयों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। टोल फ्री नंबर 1950, कंट्रोल रूम तथा सी विजिल एप्प से आम आदमी निर्वाचन संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकता है । 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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