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भौगोलिक सीमांन्तर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निर्वाचन सम्पन्न होने तक के लिए किया गया निलंबित

 


उमरिया  । भारत निर्वाचन आयोग व्दारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा 9 अक्टूबर को कर दी गई है ।

  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देष कुमार वैद्य ने  जिला उमरिया की भौगोलिक सीमांतर्गत समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर अनुज्ञप्तियों में धारित शस्त्र सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश  दिए है । उन्होने  भौगोलिक सीमांन्तर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को चुनाव सम्पन्न होने तक के लिए निलंबित कर दिया है।  उन्होने कहा है कि संबंधित समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के अस्त्र शस्त्र तुरन्त थाना में जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी को विधिवत पावती अनुदत्त करेंगे। सभी अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपना-अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा करावेंगे। यह आदेश दण्डाधिकारियों , पुलिसबत,शासकीय कर्मचारियों,शासकीय ,अशासकीय ,अर्द्ध शासकीय ,प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं निजी लायसेंसधारी जो शासकीय अशासकीय , अर्द्ध शासकीय , प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी के पद पर  में सेवारत हैं पर लागू नहीं होगा ।  यह आदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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