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शांति एवं सदभाव के साथ आगामी त्योहार मनाने की जिला शांति समिति ने की अपील

 

आगामी दशहरा एवं दीपावली त्योहारों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग व्दारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए - जिला निर्वाचन अधिकारी 



उमरिया  । आगामी दशहरा एवं दीपावली का त्योहार पूर्व परंपरा के अनुसार शांति एवं सदभाव के वातावरण में उल्लासपूर्वक मनानें की अपील जिला शांति समिति व्दारा की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है, जिसके संबंध में लगातार निर्देश प्रदाय किए जा रहे है। इन निर्देशों का भी उल्लंघन नही हो, यह जवाबदारी प्रशासन के साथ साथ समाज की भी है । त्योंहारों के दौरान धार्मिक मंचों का उपयोग राजनीति के लिए नही किया जाए। धार्मिक एवं समाजिक समरसता पूर्व की भांति बनाये रखी जाए, अन्यथा संबंधितो के विरूध्द कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले, एसडीओपी नागेंद्र सिंह, नगर निरीक्षक राजेश मिश्रा, होमगार्ड कामण्डेंट,  नगर पालिका के उपयंत्री देव गुप्ता, जिला शांति समिति के पूर्व विधायक अजय सिंह, धनुषधारी सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मेंहदी हसन, पुष्पराज सिंह, त्रिभुवन प्रताप सिंह, रतन खण्डेलवाल, सदर श्री मंसूरी, घनश्याम वाधवानी तथा पाली से आए शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। 

 कलेक्टर ने कहा कि त्योहारों के दौरान साफसफाई, पानी, बिजली तथा आवागमन मार्ग की व्यहवस्था सुनिश्चित की जाएगी, इसके साथ ही जिले भर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी जाएगी । उन्होंने कहा कि पंडाल ऐसे बनाएं जाए जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा नही हो। विद्युत विभाग से पंडालों के लिए कनेक्शन लिए जाए तथा विद्युत विभाग व्दारा सुझाए गए उपायो का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। पंडालों की सुरक्षा की जवाबदारी आयोजन समिति की होगी, इसके लिए आयोजन समिति नवदुर्गा उत्सव के दौरान रात्रि काल में पंडाल सुरक्षा हेतु तैनात किए जाने वाले सदस्यों की सूची संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं । 

  पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने कहा कि त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामाजिक सद्भाव बिगाडने वाले संदेश नही भेजे जाए, इसकी मानीटरिंग लगातार की जा रही है, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरूध्द सख्त कार्यवाही की जाएगी। जन सामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्ट्राग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्ति जनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को नही प्रसारित करेगा या भेजेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। दुर्गा पंडालों के पास लोग नशे की हालत में नही रहे और न ही दुर्गा विसर्जन के दिन नशे की हालत में शामिल हो। पंडालों में भक्ति से संबंधित गीत ही बजाए जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा, शेष अवधि में निर्धारित डेसीबल पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाए । समितियों व्दारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूर्व से ही संबंधित थानों को जानकारी दी जाए तथा आयोजन की अनुमति भी प्राप्त कर ली जाए । दुर्गा विसर्जन हेतु अच्छे वाहनों का ही प्रयोग किया जाए । शांति समिति के सुझाव पर दुर्गा विसर्जन की समस्ते प्रक्रिया रात्रि 10 बजे तक जिला प्रशासन व्दाुरा तय किए गए विसर्जन स्थपल पर ही पूरी कर ली जाए । 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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