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जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक संपन्न



उमारिया।  विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान प्रचार सामग्री पोस्टर, पम्पलेट , फ्लैक्स , बैनर आदि का प्रकाशन करने वाले जिले मुद्रकों एवं प्रकाशकों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई । जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आर पी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के अनुसार पम्पलेट, पोस्टर, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पता लिखा जाना अवाष्य है। कोई भी व्यक्ति पंपलेट, पोस्टर का मुद्रण नही करेगा/न ही करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षर तर्था 2 व्यक्तियो,जो उन्हें जानते हो,द्वारा सत्यापित न हो । मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना आवश्यक है। प्रकाशन के 3 दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशक सामग्री की 4 प्रतियां ,परिशिष्ट ख ,घोषणा  परिशिष्ट क प्रस्तुत करेगा । यदि ऐसा नही पाया जाता है तो एम सी एम सी इसे आर ओ के संज्ञान में लाएगी ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।


 बैठक में तहसीलदार सतीष सोनी, जिला पेंशन अधिकारी राजाराम लाडि़या, जिला कोषालय अधिकारी टी एन तेकाम, मास्टर ट्रेनर, सुशील मिश्रा, प्रदीप सिंह गहलोत, एस के गौतम , मेंहदी हसन, राजेश शर्मा, कीर्ति सोनी, राजेंद्र निगम , भूरा भाई जान, निर्वाचन कार्यालय से निर्वाचन सुपरवाईजर हरिषंकर झारिया, दिलीप श्रीवावास, गणेष सोनी उपस्थित रहे । 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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