विधानसभा निर्वाचन अभ्यर्थियों के बैंक खाते खोलने हेतु स्पेशल डेस्क बनाने के बैंकर्स को निर्देश
उमरिया । निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के उपरांत बैंको से नगद निकासी एवं जमा पर निगरानी रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिए कि बैंको व्दारा सन्देहास्पद लेन देन की रिपोर्ट डीईओ कार्यालय में प्रतिदिन देनी होगी । असामान्य तथा सन्देहास्पद नगद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार की जमा व निकासी नहीं की गई हो ।
निर्वाचन क्षेत्र में एक ही खाते से कई व्यक्तियों के खाते मे आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य स्थानान्तरण अभ्यर्थी व्दारा शपथ मे दिए गए परिजनों के खातो से एक लाख से अधिक की नगदी की जमा या निकासी, राजनीतिक दलो के खाते मे एक लाख से अधिक की जमा या नगदी की निकासी, अन्य कोई नगदी का सन्देहास्पद लेनदेन जिसका निर्वाचको को रिश्वत देने मे प्रयोग किया जा सकता है । यदि बैंको से 10 लाख से उपर की नगदी निकासी का मामला सामने आता है डीईओ ऐसे मामले अन्वेषण हेतु आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भेजेंगे। निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थियों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोले जाने में सहयोग प्रदान करना है। पर्याप्त संख्या मे चैक बुक प्रदान करना है ।
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) व्दारा निर्धारित एस ओ पी (नकदी को सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों, कंपनियों से प्राप्त नगदी ले जाने वाली गाडियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नगदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नगदी नहीं ले जायें । इस प्रयोजनार्थ, बाह्य स्त्रोत एजेंसी , कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र, दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों व्दारा दी गई नगदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिये ले जायेंगे, का उल्लेख होगा ।
बाह्य स्त्रोत एजेंसियों, कंपनियों के कार्मिक जो नगदी ले जाने वाली गाडी के साथ जायेंगे, संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे। निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत कर्मचारी) बाह्य स्त्रोत एजेंसी , कंपनी से प्राप्त नगदी ले जाने वाली गाडी को निरीक्षण के लिए रोकते हैं तो वह एजेंसी , कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण व्दारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने वह नकदी बैंकों के एटीएम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुंचाने के लिये बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं।
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