उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 कि मतगणना दिनांक 3 दिसंबर 2023 को सम्पूर्ण दिवस के लिये उमरिया जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने भांग दुकान तथा एफ.एल.-3ए एवं देशी मदिरा मद्यभाण्डागार बन्द रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है ।
शुष्क दिवसों के अवसर पर मदिरा का विकय पूर्णरूप से निषेधित रहेगा। इन शुष्क दिवसों पर मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विकय आदि न हो। इसके साथ ही साथ आस-पास के क्षेत्रों से मदिरा का अवैध परिवहन न हो सके, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान देते हुये विशेष चौकसी एवं निगरानी रखी जाने के निर्देश दिए गए है ।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
0 टिप्पणियाँ