मतदान दल मतदान दिवस मे आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें - सीईओ जिला पंचायत
उमरिया . भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः 89 बांधवगढ़ एवं 90 मानपुर के लिए मतदान 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक संपन्न होगा । मतदान के लिए जो मतदान दल गठित किए गए है वे ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें, जहां भी कठिनाई हो मास्टर ट्रेनर से प्रश्न पूछकर निराकरण करें। मतदान दल के सभी सदस्य ड्युटी को अवसर मानकर आनंद का अनुभव करें। मतदान दिवस में मतदान केंद्र के आस पास सकारात्मक उर्जा का संचार हो। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में मतदान दलों की अहम भूमिका होती है। यही दल पूरे निर्वाचन का आईना होता है । इसलिए मतदान दलों के सभी सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार अच्छा रहे तथा ड्युटी के दौरान सुखद अनुभूति प्राप्त करें। जिला प्रशासन आपकी हर समस्यां के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहेगा । यह विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय मे आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए ।
सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कहा कि निर्वाचन में पुराने अनुभव के साथ साथ आयोग के निर्देशों का पालन भी आवश्यक होता है । इसलिए पुराने अनुभव याददाश्त पर निर्भर नही रहे । आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करें तथा मतदान प्रक्रिया में जो बदलाव हुए है उनका पालन सुनिश्चित करें ।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एस के गौतम, संजय पाण्डेय, हेमलता लोक्स , सरिता जैन, प्रभात रंजन वर्मा, मनोज व्दिवेदी व्दारा मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र पर अपना मतदान दल की जांच, मतदान केंद्र का क्षेत्र जांचना, आयोग व्दापरा दिए गए निर्देशों का पालन करना, पोस्ट्ल बैलेट, ईडीसी के लिए आवेदन करना, सामग्री प्राप्ता स्थल पर सर्व प्रथम डी कोडिंग से अपना मतदान केंद्र जानने, संपूर्ण मतदान दल सेक्टर आफीसर को उपस्थिति देने, नीयत काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त करनें, मतदान सामग्री का चेक लिस्ट से मिलान करनें, मतदान केंद्र मे एक दिन पूर्व मतदान सामग्री को उसके उपयोग मे आने वाले समय, कार्य विभाजन के साथ अनुक्रम में विभाजित कर लेने, मतदान केंद्र हेतु प्राप्त समस्त सूचनाएं, अनुदेश, प्रारूप मतदान केंद्र में समुचित स्थानों में चस्पा करने, मतदान प्रकोष्ठ एवं मतदान कक्ष की स्थापना , मतदान सामग्री की अनुउपलब्धता, कमी तथा मतदान प्रक्रिया एवं ईव्हीएम संचालन में संदेह से सेक्टर आफीसर को अवगत कराने, माकपोल नीयत मतदान समय से 90 मिनट पूर्व करनें, मतदान अभिकर्ता हेतु अधिकतम 15 मिनट इंतजार करने, मतदान अभिकर्ता न होने या एक अभिकर्ता होने की स्थिति में सेक्टर अधिकारी को सूचित कर माकापोल प्रारंभ करने सहित वास्तविक मतदान, मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अनुमत्त व्यक्ति, मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश का विनिमय की जानकारी दी गई ।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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