उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने सोहन लाल सारीवान भृत्य महिला एवं बाल विकास विभाग उमरिया को निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने पर मप्र सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय उमरिया नियत किया गया है ।
विदित हो कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु पेड न्यूज, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी का गठन किया जाकर जिला स्तरीय समिति व्दारा संदेहास्पाद पैड न्यूज के प्रकरणों को चिन्हांकित किया जाकर कार्यवाही किए जाने हेतु कर्मचारियों की डियुटी लगाई गई है जिसमे सोहन लाल सारीवान, भृत्य महिला एवं बाल विकास विभाग उमरिया की डियुटी प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक के लिए लगाई गई है । श्री सारीवान भृत्य 31 अक्टूबर से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे है इनके व्दारा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में कोई रूचि नही ली गई, तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना एवं निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, स्वेच्छा कारिता की श्रेणी मे आता है। जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है । (अंजनी राय की रिपोर्ट)
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