उमरिया । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने धारा 294, 323, 324, 506 भादवि, 452, 294, 323, 506 भादवि, 304ए भादवि, 294, 323, 506, 34 भादवि, 452, 294, 323, 506, 34 भादवि, 327, 294, 323, 506, 34 ताहि, 327, 427, 452, 294, 323, 506, 34 ताहि, 110एफ जाफौ, 107, 116 (3) जाफौ के आरोपी अशोक लोनी पिता राम विशाल लोनी उम्र 36 साल निवासी ग्राम लोढ़ा को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलो शहडोल, अनूपपुर, सतना, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है । अनावेदक आदेश से 24 घंटे के अंदर जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करे। आदेश प्रभावशील रहने तक अनुमति के बिना उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा। उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।
(अंजनी राय की रिपोर्ट)
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